कुत्तों को खाना खिलाने वाली महिलाओं को परेशान करने के आरोपों पर सुनवाई से न्यायालय का इनकार
नयी दिल्ली: नौ जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह कुत्तों को खाना खिलाने और उनकी देखभाल करने वाली महिलाओं को परेशान किये जाने के आरोपों पर विचार नहीं करेगा, क्योंकि यह कानून-व्यवस्था का मुद्दा है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि पीड़ित इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करा सकती हैं।आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में दलीलें सुनने के दौरान, उच्चतम न्यायालय ने मुद्दे में महिलाओं के बारे में की गई कुछ अपमानजनक टिप्पणियों के दावों पर भी विचार करने से इनकार कर दिया।