logo

थाना खम्हरिया पुलिस की कार्रवाई पशु क्रूरता एवं पशु परिवहन निवारण अधिनियम के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

बेमेतरा/छत्तीसगढ़ : 08.01.2026

थाना खम्हरिया पुलिस ने पशु क्रूरता एवं अवैध पशु परिवहन के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 30.12.2025 को हरिश चौहान, निवासी कारेसरा द्वारा थाना खम्हरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वाहन क्रमांक CG 04 QC 5927 के चालक सुनील साहू, पिता कोदु साहू, निवासी ग्राम रमपुरा द्वारा वाहन के डाले में पीछे की ओर दो नग भैंसों को निर्दयतापूर्वक बिना चारा-पानी एवं बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा गया।

उक्त रिपोर्ट पर थाना खम्हरिया में धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 2004 तथा धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू (आईपीएस) के निर्देशन एवं एसडीओपी बेमेतरा श्रीमती कौशिल्या साहू के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खम्हरिया निरीक्षक चंद्रदेव वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा विवेचना की गई।

विवेचना के दौरान आरोपी सुनील साहू से पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि उसने अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से ग्राम बेरा निवासी लुकदास घृतलहरे उर्फ मिट्ठू के कहने पर दो नग भैंसों को वाहन में भरकर परिवहन किया था। आरोपी के कब्जे से एक पुराना वाहन (कीमत लगभग 10 लाख रुपये), दो नग भैंसे (कीमत लगभग 50 हजार रुपये) एवं एक मोबाइल फोन (कीमत 7 हजार रुपये), कुल जुमला 10 लाख 57 हजार रुपये की संपत्ति जप्त की गई।

प्रकरण में पशु परिवहन अधिनियम 1978 की धारा 54(1), 54(2), 54(3), 48, 47(ए) तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 भी जोड़ी गई। आरोपी सुनील साहू (उम्र 26 वर्ष) को दिनांक 30.12.2025 को विधिवत गिरफ्तार किया गया था।

प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी लुकदास उर्फ मिट्ठू, पिता पंचराम घृतलहरे, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम बेरा, थाना खम्हरिया, जिला बेमेतरा को दिनांक 07.01.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया।

1
77 views