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यूपी पुलिस भर्ती में 3 साल की आयु-सीमा में छूट, 32,679 पदों पर होगी सीधी भर्ती AIMA मीडिया | रिपोर्ट: डॉ. योगेश कुमार लखनऊ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को बड़ी राहत देते हुए यूपी पुलिस भर्ती-2025 में आयु-सीमा में एक बार के लिए 3 वर्ष की विशेष छूट देने का निर्णय लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिया गया है।
शासन द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, यह आयु-छूट आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, घुड़सवार पुलिस (पुरुष) तथा जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) पदों पर लागू होगी। इन सभी पदों के लिए कुल 32,679 रिक्तियों पर सीधी भर्ती की जानी है।
सरकार ने यह निर्णय अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रशासनिक और अन्य कारणों से पुलिस भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब हुआ, जिसके चलते कई योग्य अभ्यर्थी आयु-सीमा से बाहर हो गए थे। इसी पृष्ठभूमि में शासन ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती हेतु आयु-सीमा में शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के अंतर्गत यह विशेष छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।
प्रेस नोट में स्पष्ट किया गया है कि यह 03 वर्ष की आयु-सीमा में शिथिलीकरण सभी वर्गों के अभ्यर्थियों—सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति—के लिए केवल एक बार मान्य होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लंबे समय से तैयारी कर रहे योग्य युवा केवल आयु-सीमा के कारण अवसर से वंचित न रहें।
इस फैसले के बाद प्रदेश भर में अभ्यर्थियों के बीच उत्साह देखा जा रहा है। कई युवाओं ने सरकार के इस कदम को न्यायसंगत और भविष्य-उन्मुख बताया है। उनका कहना है कि यह निर्णय न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि पुलिस बल में योग्य और अनुभवी युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा।
अब अभ्यर्थियों की नजरें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत विज्ञप्ति पर टिकी हैं, जिसमें आयु-सीमा, शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, शारीरिक मापदंड और परीक्षा प्रणाली की पूरी जानकारी जारी की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि संबंधित विभाग जल्द ही आवेदन की तिथियों की घोषणा करेगा।

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