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रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन पर की गई कार्रवाई

खनिज एवं पुलिस के संयुक्त दल ने नदी घाटों का किया निरीक्षण, तीन वाहन जब्
कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के मार्गदर्शन में जिला खनिज अधिकारी कपिलमुनि शुक्ला के नेतृत्व में खनिज-पुलिस संयुक्त दल द्वारा आज प्रातः 4 बजे से तहसील गोपदबनास एवं तहसील बहरी के विभिन्न नदी घाटों पिपरोहर, रामडीह, मयापुर, बहरी, डोल, बरपान, पोड़ी, सिरसी आदि का सघन निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान ग्राम डोल तहसील बहरी में गोपद नदी से अवैध उत्खनन कर खनिज रेत का अवैध भंडारण करते पाए

जाने पर मौके से संग्रहित रेत जब्त की गई। साथ ही संलिप्त वाहन टाटा 912 क्रमांक यूपी 64 एटी 3385 को जब्त कर सुरक्षार्थ थाना बहरी परिसर में खड़ा कराया गया। इसी क्रम में ग्राम बरमबाबा क्षेत्र में बिना नंबर के एक हाइवा वाहन को खनिज रेत का अनाधिकृत परिवहन करते पाए जाने पर नियमानुसार जब्त कर थाना

प्रभारी कोतवाली की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। इसके अतिरिक्त मड़रिया बायपास पेट्रोल पंप के पास वाहनों से कटिंग कर अवैध व्यापार किए जाने की शिकायतों के संबंध में जांच के दौरान खनिज रेत के अवैध भंडारण से लोड करते हुए वाहन टाटा 407 क्रमांक एमपी 53 जीए 3511 को भी जब्त कर थाना

प्रभारी कोतवाली को सुपुर्द किया गया। पिपरोहर में भी हुई कार्रवाई

भ्रमण के दौरान ग्राम पिपरोहर में विभिन्न स्थानों पर खनिज रेत के ढेर पाए गए हैं, जिनके संबंध में अवैध भंडारणकर्ताओं की पहचान की जा रही है। पहचान उपरांत संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खनिज विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन द्वारा जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु निरंतर एवं प्रभावी संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली सीधी कन्हैया सिंह बघेल, प्रभारी खनि निरीक्षक शिशिर यादव, सहायक उप निरीक्षक नर्मदा प्रसाद प्रजापति सहित पुलिस बल एवं सहयोगी कर्मियों की सराहनीय भूमिका रही। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस

प्रकार की कार्रवाई आगे भी सतत रूप से जारी रहेगी तथा दोषियों के विरुद्ध प्रचलित नियमों के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

वाहन मालिकों एवं चालकों के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई

उक्त सभी वाहन मालिकों एवं चालकों के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जिन वाहनों में नंबर प्लेट अंकित नहीं पाई गई, उनके संबंध में जिला परिवहन अधिकारी को पृथक से पत्र प्रेषित कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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