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सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत का चुनाव

शिमला जिले में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर अतिक्रमण से संबंधित अयोग्यता के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), जिला शिमला ने सभी उपमंडल अधिकारियों और रिटर्निंग ऑफिसर-सह-ब्लॉक विकास अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं.

जारी पत्र में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के 8 दिसंबर 2025 के पत्र का हवाला देते हुए बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(सी) के तहत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माने जाएंगे. पत्र में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय न्यायालय के गुरदेव बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में 20 मई 2025 को दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया गया है. न्यायालय के निर्णय के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण की गई सरकारी भूमि के नियमितीकरण के लिए आवेदन करता है, तो वह भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा.

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