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बिहार सरकार की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता

बिहार सरकार की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (MNSSBY) के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को ₹1,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह भत्ता अधिकतम 2 वर्षों के लिए मिलता है, जिससे कुल सहायता राशि ₹24,000 हो जाती है (सालाना ₹12,000)।

सितंबर 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का विस्तार करते हुए अब इसमें स्नातक (Graduates) युवाओं को भी शामिल कर लिया है, जो पहले केवल 12वीं पास युवाओं के लिए थी।

आवेदन की पात्रता (Eligibility)
उम्र सीमा: 20 से 25 वर्ष के बीच।

शैक्षिक योग्यता: बिहार के किसी संस्थान से 12वीं (इंटर) या स्नातक (BA/B.Sc/B.Com) पास होना अनिवार्य है।

निवास: बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।

रोजगार की स्थिति: आवेदक किसी भी सरकारी या निजी नौकरी में नहीं होना चाहिए और न ही कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा हो।

अन्य: आवेदक को पहले से कोई अन्य सरकारी भत्ता, छात्रवृत्ति या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ न मिल रहा हो।

आवश्यक दस्तावज
आधार कार्ड
10वीं और 12वीं/स्नातक की मार्कशीट
निवास प्रमाण पत्र
बैंक खाता (जो आधार से लिंक हो)
मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
आवेदन कैसे करें।

(Application Process)
वेबसाइट पर जाएं: आधिकारिक पोर्टल 7 निश्चय - युवा मिशन पर विजिट करें।

रजिस्ट्रेशन: 'New Applicant Registration' पर क्लिक करें और अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल भरकर OTP से सत्यापित करें।

लॉगिन: रजिस्ट्रेशन के बाद मिले यूजर आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करें।

फॉर्म भरें: 'Mukhyamantri Nischay Swayam Sahayata Bhatta Yojana' का चयन करें और अपनी व्यक्तिगत व शैक्षणिक जानकारी भरें।

डॉक्यूमेंट अपलोड: मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।

DRCC वेरिफिकेशन: ऑनलाइन आवेदन के बाद, आपको तय समय सीमा के भीतर अपने जिले के जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (DRCC) जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा।

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