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गयाजी जिले के गुरुआ बाजार में अब सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

गयाजी जिले के गुरुआ बाजार में अब सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश शेरघाटी के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) मनीष कुमार ने बाजार में लगातार लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए जारी किया है।

समस्या को लेकर डिजिटल मीडिया के पत्रकार गुरुआ बाजार में सड़क जाम की समस्या और उसके कारणों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इन रिपोर्टों में सड़क जाम के मुख्य कारणों में एक साथ पांच से छह भारी वाहनों का प्रवेश, ओवरलोडिंग से सड़कों का क्षतिग्रस्त होना, सड़क किनारे ऑटो-टेंपो का खड़ा होना और फुटपाथी दुकानदारों का अवैध कब्जा शामिल थे।

लगातार प्रकाशित हो रही खबरों के बाद उच्च पदाधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया। शेरघाटी एसडीओ मनीष कुमार ने मंगलवार को गुरुआ बाजार का दौरा किया और सड़क जाम की समस्या का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने प्रखंड कार्यालय में एक समीक्षा बैठक भी की।

बुधवार को एसडीओ मनीष कुमार ने गुरुआ बाजार क्षेत्र में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश पत्र जारी कर दिया। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

इस आदेश की एक प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी गयाजी, वरीय पुलिस अधीक्षक गयाजी, अपर समाहर्ता गयाजी, नगर पुलिस अधीक्षक गयाजी, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था गयाजी, जिला खनन पदाधिकारी गयाजी और सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शेरघाटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है। अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष गुरुआ को भी निर्देश दिया गया है कि वे उपरोक्त स्थलों पर बैरिकेडिंग कराकर पुलिस बल तैनात करें और इस आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। सभी बालूघाट के संवेदकों को भी आदेश का पालन कराने को कहा गया है।

एसडीओ ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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