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उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कुलदीप सेंगर को राहत नहीं—दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

🔹 सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई थी या उनकी सजा निलंबित की गई थी। इससे वह जेल से बाहर नहीं आएंगे।
🔹 शीर्ष अदालत ने सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई और कहा कि हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल लागू नहीं होगा।
🔹 कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के इस कदम के पीछे कानूनी प्रश्न हैं जिन पर आगे विचार करना आवश्यक
🧑‍⚖️ क्या था हाई कोर्ट का आदेश?
📍 दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्‍हें सशर्त जमानत दी थी, जिसमें कुछ शर्तें थीं (जैसे फ़िवर किलोमीटर से दूर रहना आदि)।
विकिपीडिया
👩‍⚖️ सुप्रीम कोर्ट की बात
✔️ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले का प्रभाव तत्काल नहीं होगा और सेंगर को रनाहई नहीं दिया जाएगा।
✔️ SC ने सेंगर को जवाब दाखिल करने का 4 सप्ताह का समय दिया है।
✔️ अदालत ने पीड़िता को भी अपने पक्ष में दायर की गयी याचिका चलाने का मौका दि
📌 अब स्थिति क्या है?
➡️ कुलदीप सिंह सेंगर अभी भी जेल में हैं।
➡️ हाई कोर्ट के जमानत आदेश को निलंबित किया गया है।
➡️ सुप्रीम कोर्ट अगले सुनवाई तक फैसले के असर को रोक दिया है

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