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उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, फिलहाल रिहाई नहीं

नई दिल्ली | उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अभी रिहाई नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सेंगर से जवाब तलब किया है।

क्या है अदालत का आदेश?
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को निलंबित करते हुए दी गई जमानत को रोक दिया और कहा कि अगली सुनवाई तक सेंगर जेल में ही रहेंगे। अदालत ने सेंगर को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद कोर्ट मामले की अगली सुनवाई करेगी।

पृष्ठभूमि :
✓ यह मामला वर्ष 2017 में सामने आया था, जब उन्नाव की एक नाबालिग ने तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे दिल्ली स्थानांतरित कर विशेष अदालत में सुना गया।
✓ दिसंबर 2019 में दोषी ठहराए जाने के बाद सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके अतिरिक्त उन्हें पीड़िता के पिता की कस्टोडियल मौत मामले में भी 10 साल की सजा मिली है।

CBI की दलील :
CBI ने अपनी याचिका में कहा कि हाईकोर्ट द्वारा दिया गया जमानत आदेश गंभीर अपराध की प्रकृति और पीड़िता एवं गवाहों की सुरक्षा को नज़रअंदाज़ करता है। एजेंसी ने सर्वोच्च न्यायालय से सजा निलंबन और जमानत पर रोक लगाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया।

पीड़िता पक्ष की प्रतिक्रिया :
हाईकोर्ट के जमानत आदेश के बाद पीड़िता और उसकी मां ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने सजा निलंबन पर असहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद पीड़ित पक्ष ने न्याय की उम्मीद दोहराई है।

आगे क्या?
• सेंगर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
• उन्हें चार सप्ताह में जवाब दाखिल करना होगा।
• अगली सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि जमानत आदेश पर रोक जारी रहेगी या नहीं।

निष्कर्ष :
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की रिहाई पर फिलहाल विराम लग गया है। CBI की चुनौती और पीड़िता पक्ष की आपत्तियों के बीच अब निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जो इस हाई-प्रोफाइल मामले के भविष्य की दिशा तय करेगी।

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