
अनाधिकृत कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई -जरूरी जानकारी
⚠️ अनधिकृत कॉलोनियों पर कड़ी कार्यवाही– जरूरी जानकारी
🔴 बिना अनुमति कॉलोनी बनाना अपराध है
नगर पालिका/नगर निगम की अनुमति के बिना कॉलोनी बनाने पर
👉 3 से 7 साल तक जेल
👉 ₹10 लाख तक जुर्माना
यह संज्ञेय अपराध है, यानी सीधे FIR हो सकती है।
🔴 सिर्फ ज़मीन मालिक ही नहीं, सभी जिम्मेदार होंगे
कॉलोनी बनाने, बेचने या प्रचार में शामिल
👉 दलाल, ब्रोकर, साझेदार, विज्ञापन करने वाले
👉 सभी पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है।
🔴 बिना लाइसेंस विज्ञापन या प्लॉट बेचना भी अपराध
बिना कॉलोनाइज़र लाइसेंस और विकास अनुमति के
👉 कॉलोनी का विज्ञापन निकालना
👉 प्लॉट बेचने की कोशिश करना
👉 सीधे अपराध की श्रेणी में आता है।
🔴 अनधिकृत कॉलोनियों पर कार्यवाही की तय प्रक्रिया
म.प्र. (कालोनी विकास) नियम 2021 के
👉 नियम 22 के तहत सख्त कार्यवाही का प्रावधान है।
🔴 कौन करेगा कार्यवाही?
नगर निगम क्षेत्र में 👉 नगर निगम आयुक्त
नगर पालिका / नगर परिषद क्षेत्र में 👉 जिला कलेक्टर
📢 जनहित में अपील
प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैध अनुमति जरूर जांचें,
अनधिकृत कॉलोनियों में निवेश कर अपने पैसे और भविष्य को खतरे में न डालें।
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CM Madhya Pradesh
Jansampark Madhya Pradesh
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