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अवैध शराब रखने व बिक्री संबंधी प्राप्त शिकायतों के आधार पर दबिश कर कार्यवाही की गई।

जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन व विक्रय के रोकथाम हेतु 27/12/2025 को आबकारी विभाग वृत्त बजाग में अवैध शराब रखने व बिक्री संबंधी प्राप्त शिकायतों के आधार पर दबिश कर कार्यवाही की गई। जिसमें आरोपी प्रमोद पिता श्री शोभा उइके ग्राम बुन्देला से 18 पाव देशी मदिरा प्लेन, सुखमतिया बाई पति रामप्रसाद , ग्राम पिपरखुट्टा से 7 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब , जानकी बाई पति इंदर, ग्राम गोरखपुर से 6 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब , धरमू सिंह पिता बदरूसिंह, ग्राम धनोली से 20 पाव जीनियस व्हिस्की विदेशी मदिरा बरामद किया गया। जिसकी कुल मात्रा 13 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब और 20 पाव विदेशी मदिरा, 18 देशी मदिरा प्लेन बरामद शराब की अनुमानित कुल कीमत 6420/- रुपए है। उक्त सभी प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) 'क' तहत पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही डिंडोरी कलेक्टर महोदया श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निर्देशानुसार आबकारी अधिकारी श्री पतरस बडा के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक सम्हर सिंह धुर्वे, प्रहलाद सिंह चौहान, आबकारी आरक्षक राम भरोस ठाकुर, श्री छिद्दी लाल झारिया, श्री मनीष उईके, करिशमा सलामें व नगर सैनिक श्री तोक सिंह मरावी, श्रीमती कोता बाई द्वारा किया गया।

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