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जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति तथा मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम-2013 की बैठक आहूत की गई*

आज दिनांक-26.12.2025 को अपराह्न 02:00 बजे जिला पदाधिकारी सीवान, श्री विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति तथा मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम-2013 की बैठक आहूत की गई* ।

सिवान, 26 दिसंबर 2025शुक्रवार।

बैठक में माननीय विधायक,श्री हेमनारायण साह, स०वि०स०, महाराजगंज, माननीय विधायक, श्री विष्णुदेव पासवान, स०वि०स०, दरौली, पुलिस अधीक्षक, सीवान, श्री अमर ज्योति, वरीय उप समाहर्ता, सीवान, जिला कल्याण पदाधिकारी, सीवान, सिविल सर्जन, सीवान, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सीवान, विशेष लोक अभियोजक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनिय सीवान, थानाध्यक्ष, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति थाना सीवान, नोडल, अनुसूचित जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा अन्य सदस्य उपस्थित हुए।

बैठक में निम्नांकित निदेश दिये गये :-
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- FIR तथा Chargesheet पर मुआवजा का भुगतान :-

जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि FIR दर्ज होने तथा Chargesheet दायर होने पर नियमानुसार यथाशीघ्र भुगतान किया जाय।

- आरोप गठन के पश्चात् मृतक के आश्रित को नौकरी देना
जिला कल्याण पदाधिकारी तथा विशेष लोक अभियोजक को निदेश दिया गया कि आरोप मामलों में मृतक के पात्र आश्रित को नौकरी देने से संबंधित स-समय कार्रवाई की जाय।

-पुलिस अधीक्षक कार्यालय से समन्वय स्थापित करना

जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आरोप पत्र पर लंबित भुगतान हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सीवान से समन्वय स्थापित किया जाय तथा आरोप पत्र प्राप्त भुगतान की अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

> विशेष लोक अभियोजक, सीवान को जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि सुलह के अलावा रिहाई के मामलें मे अपील दायर करना सुनिश्चित किया जाय।

> जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, सीवान को निदेश दिया गया कि भारत के राजपत्र 14 अप्रैल 2016 के आलोक में हत्या के सभी मामलों में Social Investigation करके वास भूमि देने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

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