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किशोर न्याय अधिनियम के तहत उप जेल मनेंद्रगढ़ का निरीक्षण, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक निरुद्ध नहीं

एमसीबी/ 22 दिसंबर 2025/* जिला एमसीबी में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत 18 वर्ष से कम आयु के विधि से संघर्षरत बालकों की स्थिति का आकलन करने हेतु 22 दिसंबर 2025 को उप जेल मनेंद्रगढ़ का विस्तृत निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण निर्धारित निरीक्षण समिति द्वारा पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संपन्न किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल अभिलेखों, निरुद्ध बंदियों की आयु संबंधी दस्तावेजों तथा वास्तविक भौतिक स्थिति का गहन अवलोकन किया गया। निरीक्षण समिति की जांच में यह स्पष्ट रूप से पुष्टि हुई कि उप जेल मनेंद्रगढ़ में वर्तमान में 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक निरुद्ध नहीं है, जो किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी अनुपालन को दर्शाता है। निरीक्षण समिति में सामाजिक कार्यकर्ता एवं किशोर न्याय बोर्ड से संबद्ध श्रीमती पुष्पा गुलकारी, बाल संरक्षण अधिकारी सुश्री कोमल सिंह, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी सुश्री साक्षी जायसवाल, सामाजिक कार्यकर्ता श्री राकेश पैकरा तथा आउटरीच वर्कर श्री पंकज पैकरा शामिल रहे। समिति के सदस्यों ने निरीक्षण कार्य के दौरान सभी पहलुओं का सूक्ष्म परीक्षण किया और यह सुनिश्चित किया कि नाबालिगों के अधिकारों एवं संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है। यह निरीक्षण बाल संरक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल के रूप में सामने आया है।

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