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प्रेस विज्ञप्तिः- दिनाँक 23.12.2025 पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र, बरेली महोदय द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूँ क

प्रेस विज्ञप्तिः- दिनाँक 23.12.2025
पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र, बरेली महोदय द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूँ के साथ कानून एवं व्यवस्था तथा अपराध समीक्षा आदि विषयों पर गोष्ठी आयोजित कर संबंधित को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनाँक 22.12.2025 को श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र,बरेली श्री अजय कुमार साहनी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ डॉ0 बृजेश कुमार सिंह के साथ पुलिस लाइन सभागार कक्ष में जनपद की कानून एवं शांति व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण आदि विषयों पर समस्त राजपत्रित अधि0गण एवं थाना प्रभारियों के साथ गोष्ठी आयोजित की गयी । गोष्ठी में अपराध की रोकथाम, अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने की प्राथमिकता एवं जनपद में घटनाओं के शीघ्र अनावरण हेतु प्रभावी कदम उठाने व अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने आदि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए । इसके साथ ही सभी को जनता के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने, शिकायतों का शीघ्र व विधिक निस्तारण करने, महिला सम्बन्धी अपराधों को गंभीरता से लेने व उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया । गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री विजयेन्द्र द्विवेदी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ0 ह्रदेश कठेरिया,समस्त क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी मौजूद रहें ।

1.अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु थाना प्रभारियों को दिए गए सख्त निर्देश ।

2.लुटेरे, चोर व गम्भीर अपराध के पेशेवर अपराधियों की सतत निगरानी व उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु थाना प्रभारियों को दिये गये निर्देश ।

3.लम्बित विवेचनाओं, प्रार्थना पत्रों की समयबद्ध जांच व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश ।

4. गैंगस्टर एक्ट के अभियोगों में अपराधियों की अवैध सम्पत्ति चिन्हित कर धारा 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
5.हिस्ट्रीशीटर, ईनामिया, टॉप-10 अपराधियों, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तथा अवैध शस्त्रों का निर्माण संग्रहण व बिक्री करने वाले अपराधियों के विरूद्ध त्वरित एवं कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए ।

6. जनपद में घटित घटनाओं के शीघ्र अनावरण हेतु प्रभावी कदम उठाने व अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने आदि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ।

7. महोदय द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को गोकशी, अवैध शस्त्र, मादक पदार्थ, शराब, जुआ/सट्टा की रोकथाम हेतु अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ।

8. सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु को कम करने के लिए जीरो फैटिलिटी डिस्टिक्ट (जैडएफडी) –सड़क सुरक्षा कार्य योजना के सम्बन्ध में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ।

9. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-5.0) के तहत महिला हेल्पडेस्क,एंटी रोमियों टीम व शक्ति दीदी,महिला बीट आरक्षियों द्वारा गांवो, मोहल्लों में जन चौपाल लगाकर तथा स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों में महिलाओं एवं बालिकाओं को उनकी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलम्बन के प्रति तथा उन्हे सुरक्षित परिवेश की अनुभूति, जन-जागरूकता, आत्मरक्षा के बारे में, विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों सहित जागरूकता के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ।

10.साइबर संबंधित अपराधों की रोकथाम हेतु साइबर अपराध जागरुकता हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ।

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