
"बाल विवाह मुक्त भारत" अभियान के तहत महिला कल्याण विभाग जनपद अमेठी द्वारा बालिकाओं को किया गया जागरूक तथा दी गयी संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी।
आज दिनांक 23. 12.2025 को *उपजिलाधिकारी/ जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री सात्विक श्रीवास्तव महोदय के निर्देशानुसार *"हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन ,जिला बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई"* टीम द्वारा *" कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय अमेठी ब्लॉक अमेठी जनपद अमेठी"* मे *बाल विवाह मुक्त* *भारत के १००* *दिवसीय* " विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें महिला कल्याण विभाग से हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन से *जेंडर स्पेशलिस्ट राकेश कुमार यादव द्वारा बच्चों को बाल विवाह से होने वाले समस्याओ के बारे में बताया गया, बाल विवाह एक गैर कानूनी कार्य है इसी कारण सरकार ने *बाल* *_विवाह प्रतिषेध* *अधिनियम_ 2006 का* प्रावधान किया है जिसमें बाल विवाह करने एवं कराने वाले सभी लोगों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है । संविधान द्वारा बताया गया है कि विवाह की आयु लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के का 21 वर्ष होना चाहिए। बालिकाओं को बताया गया कि अगर आपके आसपास लड़के या लड़की का बाल विवाह हो रहा तो आप *1098 ,1090 ,181,* पर कॉल करके जरूर सूचित करें आपका परिचय गोपनीय रखा जाएगा, परंतु सूचना सही होनी चाहिए साथ ही बाल विवाह, *"बेटी बचाओ ,बेटी पढ़ाओ"* योजना के अंतर्गत पंपलेट वितरण के माध्यम से सभी को जागरूक करने का कार्य किया गया। मिशन शक्ति फेस 5.0 अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई तथा पंपलेट वितरण भी किया गयाl
कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग से बाल कल्याण समिति सदस्य श्रीमती नीरज पाण्डेय,बाल संरक्षण अधिकारी श्री अजय कुमार,जेन्डर स्पेशलिस्ट राकेश कुमार यादव,एवं विद्यालय प्रधानाचार्या ,अध्यापिका एवं समस्त बालिकाएं उपस्थित रही l