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मुजफ्फरपुर में कड़ाके की ठंड को लेकर जिलाधिकारी का आदेश

मुजफ्फरपुर जिले में अत्यधिक ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिले के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के समय में बदलाव किया गया है।
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार, मुजफ्फरपुर के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में किसी भी कक्षा की पढ़ाई पूर्वाह्न 10:00 बजे से पहले तथा अपराह्न 3:30 बजे के बाद संचालित नहीं की जाएगी। यह आदेश छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।
प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधन से आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें।
यह आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा।

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