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कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-2157/इन्फ/2025-76/इन्फ/2025, प्रवर्तन अनुभाग-3, दिनांक 18 दिसम्बर 2025से में “No Helmet No feul

जिलाधिकारी श्री पुलकित गर्ग द्वारा जनपद चित्रकूट में सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेलमेट न पहनने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-2157/इन्फ/2025-76/इन्फ/2025, प्रवर्तन अनुभाग-3, दिनांक 18 दिसम्बर 2025 के क्रम में “No Helmet No Fuel” विषयक प्रदेश स्तरीय विशेष अभियान को जनपद में दिनांक 19 दिसम्बर 2025 से 17 जनवरी 2026 तक संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त अवधि में “नो हेलमेट, नो फ्यूल” की रणनीति को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।
केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-129 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1988 के नियम-201 के अंतर्गत सभी दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेडगियर (हेलमेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने का प्राविधान है, जिसके तहत जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है।
उक्त के क्रम में जनपद चित्रकूट में स्थित समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे दिनांक 19 दिसम्बर 2025 से अपने-अपने प्रतिष्ठानों के प्रांगण में “नो हेलमेट, नो पेट्रोल – आपका जीवन है अनमोल” विषयक बैनर/होर्डिंग (आकार 10×5 फीट) अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि दिनांक 19 दिसम्बर 2025 से किसी भी ऐसे दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल का वितरण न किया जाए, जिसके चालक अथवा सहयात्री द्वारा हेलमेट धारण न किया गया हो।
इसके अतिरिक्त सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को यह भी निर्देशित किया गया है कि उनके प्रतिष्ठानों में स्थापित सीसीटीवी कैमरे सदैव क्रियाशील अवस्था में रहें, जिससे किसी भी विवाद अथवा अप्रिय स्थिति में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से तथ्यात्मक निर्णय लिया जा सके।

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