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उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग रोडवेज के संविदा परिचालक से रुपयों से भरा बैग छीनकर भागने वाले चार गिरफ्तार

मऊ डिपो के संविदा परिचालक संतोष कुमार गोड़ की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की थी प्राथमिकी

स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के पावर हाउस कॉलोनी के पास से बृहस्पतिवार की भोर में चार बजे चार शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 16,123 रुपये, दो तमंचे, कारतूस और चाकू बरामद हुए।

पूछताछ के बाद धारा बढ़ाते हुए सभी को न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सभी बीते 17 दिसंबर की रात 12 बजे मऊ डिपो बस स्टेशन परिसर में रोडबेज के संविदा परिचालक से रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गए थे।

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि मऊ डिपो में तैनात संविदा परिचालक संतोष कुमार गोंड़ वाराणसी से लौटे थे और रोडवेज परिसर में बस खड़ा करा रहे थे। पीछे की दीवार पर रानीपुर थाना क्षेत्र के बड़ागांव निवासी अभिषेक यादव उर्फ कल्लू (22), शहर कोतवाली क्षेत्र के सहादतपुरा निवासी ऋतिक राजभर (21), मुंशीपुरा निवासी ओम भारद्वाज (19) और दिपांशू उर्फ टेल्हू (20) बैठे थे।

अभिषेक ने झपट्टा मारकर परिचालक के हाथ से रुपयों से भरा

पकड़े गए चार युवकों के पास से बरामद तमंचे और रुपये।

केरल जाने के लिए मां ने पायल बेचकर दिए थे पैसे, मऊ में रहकर करता रहा अपराध

बड़ागांव निवासी अभिषेक यादेव उर्फ कल्लू तीन माह पहले जेल से छूटा था। उसकी मां ने अपनी पायल बेचकर केरल जाने के लिए पैसे दिए थे। अभिषेक परिजनों से झूठ बोलता रहा कि वो केरल में नौकरी कर रहा है, लेकिन मऊ में ही रहकर चोरी छिनैती जैसे अपराध करता रहा। इसके विरुद्ध मऊ कोतवाली में आठ और सरायलखंसी थाना में एक मामले में प्राथमिकी दर्ज है। इसके विरुद्ध पहली बार वर्ष 2024 में पहली बार मऊ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

बैग छीना और सभी कूदकर भाग गए। सभी शातिर किस्म के अपराधी है, जिनका संगठित अपराधियों का एक गिरोह है, जो चोरी, छिनैती आदि मामलों में कई बार जेल जा चुके है। जेल जाने के बाद हर बार जमानत पर रिहा होकर हमेशा कोई न कोई संगीन अपराध करते हैं। गिरफ्तारी के बाद

उनकी निशानदेही पर टिकट काटने वाली मशीन, मरिंचालक मार्ग पत्र, लगेज टिकट बुक, मैनुअल टिकट बुक बरामद कर लिया गया।

गिरोह के अन्य सदस्यों का आपराधिक इतिहास ऋतिक राजभर के विरुद्ध मऊ कोतवाली में पांच मामले दर्ज हैं, इसके विरुद्ध

सभी अभियुक्त 20 से 22 साल के युवा, जेल से छूटने के बाद करते थे छिनैती

पकड़े गए आरोपी युवक।

पहली प्राथमिकी वर्ष 2024 में कोतवाली में दर्ज हुई थी। अ भारद्वाज के विरुद्ध मऊ कोतवाली चार मामले दर्ज हैं, इसके विरुद्ध वर्ष 2024 में पहली बार मुलिस प्राथमिकी दर्ज की थी। दिपांशू के खिलाफ ये पहला मामला हुआ है।

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