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माननीय न्यायालय द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व 8,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

*प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस*
*माननीय न्यायालय द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व 8,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री सत्यमपति त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी मनीष कुमार, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिनाँक 18.12.2025 को पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 507/2011 धारा 307 भा0द0वि0 व मु0अ0सं0 508/2011 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. जमील नट पुत्र राजअली निवासी ग्राम पचीसा का डेरा मजरा खैरई थाना खागा जनपद फतेहपुर को 05 वर्ष का कारावास व 8,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
दिनांक 25.10.2011 को उ0नि0 हरीशरण सिंह द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर देना । इस सूचना पर थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 507/2011 धारा 307 भा0द0वि0 12/14 डीए एक्ट बनाम जमील नट,अकील नट उपरोक्त अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री केशरी सिंह द्वारा सम्पादित की गई तथा दिनांक 22.12.2011 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

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