माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश द्वारा हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिसमाननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश द्वारा हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गयापुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री प्रभूनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्रकूट श्री शेषमणि त्रिपाठी द्वारा आज दिनाँक 19.12.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 182/2022 धारा 302 भा0द0वि0 के अभियुक्त देवकुमार उर्फ दद्दू पुत्र स्व0 उदिया निवासी बरमपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।संक्षिप्त विवरण-उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.05.2022 को वादी राजेन्द्र प्रसाद पटेल पुत्र बल्देव प्रसाद निवासी बड़ी मडैयन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्त दामाद द्वारा वादी की पुत्री फुलकुमारी उम्र 29 वर्ष को लकड़ी की पाटी से पीट पीट कर हत्या कर देना। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 182/2022 धारा 302 भा0द0वि0 बनाम देवकुमार उर्फ दद्दू उपरोक्त पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री भाष्कर मिश्रा द्वारा सम्पादित की गयी। अभियुक्त को दिनांक 19.05.2022 को गिरफ्तार कर दिनाँक 22.06.2022 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।