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ट्रेन हादसे के शिकार मृतक किसान को मिलेगी 5.20 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति

स्थायी लोक अदालत ने पीड़ित के पक्ष में सुनाया फैसला
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सुल्तानपुर। स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन राधेश्याम यादव व सदस्य मृदुला राय व रमेश चंद्र यादव ने मृतक किसान की माँ के पक्ष में फैसला सुनाया है। स्थायी लोक अदालत ने पीड़ित पक्ष के हक में पांच लाख रुपये कृषक दुर्घटना बीमा की धनराशि व मानसिक-शारीरिक व वाद व्यय के लिए 20 हजार रुपये एक माह के भीतर देने का आदेश दिया है।
कुड़वार थाने के मसेतवा के रहने वाले कृषक स्व.अखिलेश कुमार यादव की 12 जून 2021 को ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ फूलमती ने जिम्मेदार अफसरों से शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई न होने पर स्थायी लोक अदालत की शरण लेकर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की थी। स्थायी लोक अदालत की शरण लेने पर पीड़ित परिवार को न्याय मिला। अदालत ने निर्धारित समय मे सरकार पक्ष को धनराशि अदा करने का आदेश दिया है।

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