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खबर कर्नाटक से कर्नाटक में अपनी रीजनल भाषा को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने आदेश जारी किया गया है।

कर्नाटक में अपनी रीजनल भाषा को प्रोत्साहन करने के लिए आदेश जारी किया गया है। कन्नड़ और संस्कृति मंत्री शिवराज तंगदगी ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी उपायुक्तों को नामपट्टों में कन्नड़ भाषा के अनिवार्य उपयोग के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है। विधान परिषद में सदस्य उमाश्री के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि ये निर्देश कन्नड़ भाषा व्यापक विकास अधिनियम, 2022 के अनुसार जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 17, उपधारा 6 के तहत सरकार या स्थानीय निकाय की अनुमति से संचालित सभी वाणिज्यिक, औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, ट्रस्टों, परामर्श केंद्रों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, मनोरंजन केंद्रों और होटलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नामपट्ट पर कम से कम 60 प्रतिशत कन्नड़ भाषा प्रदर्शित हो और वह शीर्ष पर दिखाई दे।

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