
राशन वितरण में बदलाव, देखें आपके परिवार को कितना मिलेगा
14 KG गेहूं, 21 KG चावल
क्या बदलाव हुआ है...
अब National Food Security Act (NFSA) अंतर्गत राशन वितरण में गेहूँ–चावल का अनुपात बदला गया है। पहले 1:4 था, अब इसे 2:3 कर दिया गया है।
यानी पहले जहाँ गेहूँ कम और चावल ज्यादा मिलता था, अब गेहूँ की मात्रा बढ़ गयी है।
📦 नए अनुपात के अनुसार कितना मिलेगा
एंट्योदय (AAY)-परिवारों को गेहूँ: 14 किलो/माह
चावल: 21 किलो/माह
कुल: 35 किलो/माह राशन
सामान्य (प्राथमिकता-धारक/PHH/अन्य पात्र) लाभुक
प्रति व्यक्ति = 2 किलो गेहूँ + 3 किलो चावल प्रति माह।
📝 क्यों बदला गया यह अनुपात
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पत्र लिखा है कि जारी 1:4 अनुपात हटाकर 2:3 किया जाए।
सरकार का मकसद है कि राशन वितरण और संतुलित हो — गेहूँ व चावल दोनों का पर्याप्त मिश्रण हो, जिससे पोषण व खाद्यान्न सुरक्षा बेहतर बने।
यह बदलाव जनवरी 2026 से लागू होगा।
⚠️ ध्यान रखें
यह बदलाव उन परिवारों के लिए है जो NFSA के अंतर्गत AAY या PHH लाभुक है।
PHH का मतलब प्राथमिक पात्र गृहस्थी होता है — अगर आपका राशन कार्ड PHH या AAY है, तो नया अनुपात लागू होगा।
इस बदलाव से राशन वितरण प्रणाली और अधिक न्यायपूर्ण, संतुलित और उपयोगी बनेगी — खासकर उन परिवारों के लिए, जिन्हें मुख्य रूप से गेहूँ-चावल की आवश्यकता होती है।
रिपोर्ट - पंकज गुप्ता
जिला - जालौन, उरई
राज्य - उत्तर प्रदेश