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50 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए

50 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए देरी से पंजीकरण (Delayed Registration) की प्रक्रिया अपनानी होती है, जिसमें आपको स्थानीय रजिस्ट्रार (नगर निगम/पंचायत) कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
मुख्य स्टेप्स:
* उपलब्धता न होने का प्रमाण पत्र (NAC) प्राप्त करें: यह पुष्टि करने के लिए कि आपका जन्म पहले से रजिस्टर नहीं है, रजिस्ट्रार कार्यालय से NAC प्राप्त करें।
* शपथ पत्र (Affidavit) तैयार करें: एक नोटरी या मजिस्ट्रेट से जन्म की तारीख, स्थान और देरी का कारण बताते हुए शपथ पत्र (Affidavit) बनवाएं।
* SDM/DM का आदेश लें: एक वर्ष से अधिक की देरी होने पर, जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) या जिला मजिस्ट्रेट (DM) से आदेश लेना अनिवार्य है।
दस्तावेज़ जमा करें: आवेदन पत्र, NAC, शपथ पत्र, और जन्म तिथि व पहचान के सहायक प्रमाण (जैसे स्कूल/कॉलेज का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पुराने सरकारी रिकॉर्ड) जमा करें।
शुल्क और जुर्माना भरें: निर्धारित विलंब शुल्क और जुर्माने का भुगतान करें।
नोट: राज्य के अनुसार प्रक्रिया और दस्तावेज़ों में थोड़ा अंतर हो सकता है। सबसे सटीक जानकारी के लिए अपने स्थानीय नगर निगम/पंचायत कार्यालय से संपर्क करें।

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