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लोक सेवा गारंटी अधिनियम -2010 के तहत समय सीमा उल्लंघन पर लगातार सख्त कार्यवाही

लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 के तहत समय-सीमा उल्लंघन पर लगातार सख्त कार्रवाई

लापरवाह पंचायत सचिवों पर 36,500 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित

शासन के निर्देशानुसार लोक सेवा गारंटी पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में संबंधित अधिकारी द्वारा निराकरण किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में सेवा प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है।

कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन विभाग) द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 के अंतर्गत समयबद्ध सेवाओं की सतत निगरानी करते हुए सेवा प्रदाय में विलंब करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न तिथियों पर प्राप्त प्रकरणों की जांच उपरांत कुल 22 आदेश जारी किए गए, जिनमें दोषी पाए गए ग्राम पंचायत सचिवों पर कुल 36 हजार 500 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

इसी क्रम में कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ द्वारा जनपद पंचायत जौरा की ग्राम पंचायत गुढाचंबल के पंचायत सचिव श्री आदिराम सिकरवार पर 1,000 रुपये का दंड अधिरोपित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बिण्डवा देवगढ़ के पंचायत सचिव श्री दिनेश शर्मा पर 2,500 रुपये, ग्राम पंचायत लोहाबसई के पंचायत सचिव श्री वीरेन्द्र सिंह यादव पर 2,000 रुपये, ग्राम पंचायत दुल्हेनी के पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र सिंह जोनवार पर 1,500 रुपये, ग्राम पंचायत बिलगांव चौधरी के पंचायत सचिव श्री अमर सिंह बघेल पर 3,750 रुपये, ग्राम पंचायत बघौराखुर्द के पंचायत सचिव श्री बनवारी लाल सविता पर 750 रुपये, ग्राम पंचायत छैरा के पंचायत सचिव श्री सतीश यादव पर 500 रुपये, ग्राम पंचायत पहाड़गढ़ के पंचायत सचिव श्री रामनाथ बाथम पर 1,500 रुपये का दंड अधिरोपित किया गया है।

इसी प्रकार जनपद पंचायत पहाड़गढ़ की ग्राम पंचायत मानपुर के पंचायत सचिव श्री सुभाष शाक्य पर 2,500 रुपये, ग्राम पंचायत नरहोली के पंचायत सचिव श्री नरेश सिंह सिकरवार पर 1,000 रुपये, ग्राम पंचायत सिंगरोली के पंचायत सचिव श्री मुंशी कुशवाह पर 500 रुपये, जनपद पंचायत पोरसा की ग्राम पंचायत धोर्रा के पंचायत सचिव श्री बड़े सिंह तोमर पर 750 रुपये, ग्राम पंचायत कोंथरकलां के पंचायत सचिव श्री गोविंद शर्मा पर 2,500 रुपये, ग्राम पंचायत कुरैठा के पंचायत सचिव श्री रणवीर सिंह तोमर पर 3,750 रुपये, ग्राम पंचायत अझेण्डा के पंचायत सचिव श्री भीकम सिंह पर 1,250 रुपये, ग्राम पंचायत अर्रोन के पंचायत सचिव श्री मुन्नीलाल पर 750 रुपये तथा ग्राम पंचायत डोंडरी के पंचायत सचिव श्री श्यामसुंदर शर्मा पर 750 रुपये का दंड अधिरोपित किया गया है।

जनपद पंचायत सबलगढ़ की ग्राम पंचायत रूपा का तोर के पंचायत सचिव श्री ओमप्रकाश प्रजापति पर 2,250 रुपये, ग्राम पंचायत राजा का तोर के पंचायत सचिव श्री धीरज कंषाना पर 5,000 रुपये, जनपद पंचायत कैलारस की ग्राम पंचायत किरावली जदीद के पंचायत सचिव श्री रामजीलाल प्रजापति पर 500 रुपये तथा जनपद पंचायत मुरैना की ग्राम पंचायत बानमौरखुर्द के पंचायत सचिव श्री केदार सिंह गुर्जर पर 1,500 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

उक्त दंड राशि संबंधित पंचायत सचिवों द्वारा चालान के माध्यम से शासन के खाते में जमा कराई जाएगी। आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय मुरैना द्वारा उक्त प्रतिकर राशि शीघ्र आहरित कर 30 दिवस के भीतर संबंधित हितग्राहियों को भुगतान किया जाएगा।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम की धारा 7(1)(ख) के अंतर्गत प्रति दिवस 250 रुपये की दर से यह अर्थदंड अधिरोपित किए गए हैं। साथ ही संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अधिरोपित शास्ति की राशि आगामी वेतन से काटकर शासन के निर्धारित मद में जमा कराई जाए तथा चालान की प्रति अनिवार्य रूप से कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत की जाए।

इसके अतिरिक्त भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी भी दी गई है। कलेक्टर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आम नागरिकों को समयबद्ध एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दायित्व के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, विलंब अथवा उदासीनता को गंभीरता से लेते हुए आगे भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
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