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उत्तर प्रदेश: बिजली उपभोक्ताओं को बकाए पर ऐतिहासिक राहत!* *मूलधन में 25% तक और ब्याज पर 100% छूट*

ओमप्रकाश सिंह AIMA NEWS आजमगढ़:
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 1 दिसंबर 2025 से एक विशेष 'बिजली बिल राहत योजना' शुरू की है। यह योजना 28 फरवरी 2026 तक चलेगी, जिसका उद्देश्य बकाया बिजली बिलों को निपटाने में उपभोक्ताओं की मदद करना और विभाग की राजस्व वसूली को बढ़ाना है।
आज, बिजली विभाग के *एसडीओ (SDO) सिकहुला* सत्य कुमार व JE सुधाकर यादव* ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर इस बहु-चरणीय योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसमें उपभोक्ताओं को ब्याज की पूरी माफी और मूलधन में भी भारी छूट का प्रावधान है।
*तीन चरणों में मिलेगा अधिकतम लाभ*
एसडीओ ने बताया कि यह योजना 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में लागू होगी। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे पहले चरण में पंजीकरण कराकर अधिकतम छूट का लाभ उठाएँ।
| चरण (Phase) | अवधि (Period) | ब्याज (सरचार्ज) पर छूट | मूलधन (Principal Amount) पर छूट |

| प्रथम चरण | 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 | 100% (पूरा माफ) | 25% तक |
| द्वितीय चरण | 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 | 100% (पूरा माफ) | 20% तक |
| तृतीय चरण | 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 | 100% (पूरा माफ) | 15% तक |
*भुगतान के विकल्प: एकमुश्त या आसान किश्तें*
एसडीओ ने स्पष्ट किया कि यह विशेष छूट मुख्य रूप से एकमुश्त भुगतान (One-Time Payment) पर लागू होगी। हालांकि, सरकार ने उन उपभोक्ताओं के लिए भी लचीलापन रखा है जो एक बार में पूरी राशि का भुगतान करने में समर्थ नहीं हैं:
*किश्त सुविधा:* उपभोक्ता अपनी बकाया राशि का भुगतान ₹500 या ₹750 की आसान किश्तों
में भी कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं।
* पंजीकरण: योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को विभागीय कार्यालयों या ऑनलाइन माध्यमों से पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
इस योजना का लाभ मुख्यतः उनको मिलेगा जो उपभोक्ता किसी कारण बस मार्च 2025 के पहले कुछ भी जमा नहीं किये हैं।
*बिजली चोरी के आरोपियों को भी मौका*
योजना का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि इसमें बिजली चोरी के मामलों में फंसे लोगों को भी राहत दी गई है।
* चोरी के मामले: बिजली चोरी के आरोपी उपभोक्ताओं को भी इस योजना के तहत 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है, जिससे वे अपने कनेक्शन को नियमित कराकर कानूनी कार्रवाई से बच सकें।
📢 जन-जागरूकता पर जोर
एसडीओ ने बताया कि यह पत्रकार वार्ता और इस तरह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जनता तथा विद्युत उपभोक्ताओं को इस जनकल्याणकारी योजना के बारे में जागरूक करना है, ताकि कोई भी पात्र उपभोक्ता छूट के इस बड़े अवसर से वंचित न रह जाए। उन्होंने सभी बकायेदारों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें और जल्द से जल्द पंजीकरण कराकर अधिकतम लाभ सुनिश्चित करें।
उपभोक्ताओं के लिए अपील: यह छूट केवल सीमित अवधि के लिए है। सभी उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने नजदीकी बिजली खंड कार्यालय या विभागीय उपकेंद्र पर संपर्क कर तुरंत योजना के तहत पंजीकरण कराएं और ब्याज मुक्त होकर राहत प्राप्त करें।


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