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05.12.2025 1.30.AM unmai.tv News तमिलनाडु मदुरै थिरुपरनकुंद्रम श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर मुद्दा

सुप्रीम कोर्ट की मदुरै ब्रांच के जज जी. आर. स्वामीनाथन ने आदेश जारी किया कि 3 दिसंबर को थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपाथून दीपम जलाया जा सकता है।
लेकिन तमिलनाडु सरकार ने यह सोचकर कि पुलिस नहीं मानेगी, हाई कोर्ट के आदेश को नज़रअंदाज़ करते हुए हिंदू लोगों को भी रोक दिया। इजाज़त के बावजूद पुलिस ने दीपोत्सव को रोक दिया, इसलिए इलाके की जनता और हिंदू आंदोलन के सदस्य विरोध करते रहे।

4 दिसंबर को फिर से हिंदू आंदोलन के सदस्य कोर्ट गए और शिकायत की कि पुलिस उन्हें दीया जलाने से रोक रही है। उस समय, दो सदस्यों वाले जज ने दीया जलाने का आदेश दिया। तमिलनाडु सरकार ने उस आदेश का पालन नहीं करते हुए फिर से पुलिस को दीया जलाने से रोक दिया।

5 दिसंबर को भी यह तमिलनाडु सरकार वही काम कर रही है। सभी हिंदू इस DMK सरकार पर लगातार हिंदुओं को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। वे जजों का सम्मान नहीं करते। वे कोर्ट का सम्मान नहीं करते। यही यह तमिलनाडु सरकार लगातार कर रही है।

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