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अतिरिक्त नियुक्त किए गए शिक्षक समायोजन पर रोक लगाई गई है।

मान्यता मिलने के बाद फिर से अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या तय की जाएगी। इसलिए, दो बार अलग-अलग समायोजन प्रक्रिया करने का कोई मतलब नहीं है, यह संचालनालय ने अपने परिपत्रक में स्पष्ट किया है। यह प्रक्रिया 2025-26 के संच मान्यता मिलने के बाद ही पूरी होगी।राज्य में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया तात्कालिक रूप से रोक दी गईराज्य के शिक्षा संचालनालय ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया है। 2024-25 की संचमान्यता के आधार पर 20 नवंबर को जारी आदेश पर ब्रेक लगा दिया गया है, जिससे प्रशासनिक और शिक्षकों के बीच चर्चा शुरू हो गई है।शिक्षा संचालनालय के अनुसार, 2025-26 की नई संचमान्यता ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। इस मान्यता के बाद ही अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या तय होगी। इसलिए दो बार अलग-अलग समायोजन करना सही नहीं होगा।शिक्षकों में निराशा बनी हुई है और वे फिर से जून-जुलाई जैसा इंतजार कर रहे हैं। विभागीय कार्यालयों में भी इस पत्र पर गहन चर्चा हो रही है।उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 15 मार्च 2025 के शासन निर्णय के अनुसार समायोजन की नई कार्यप्रणाली लागू होनी है, इसलिए 20 नवंबर के आदेश को स्थगित कर दिया गया है। अब समायोजन केवल नई संचमान्यता जारी होने के बाद होगा।सभी शिक्षक संगठन समायोजन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, ताकि शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव न पड़े। डॉ. अविनाश बोर्डे, विभागीय अध्यक्ष, विज्युक्टा अकोला ने कहा है कि नई संचमान्यता रद्द कर समायोजन बिल्कुल न किया जाए।

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