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#पोक्सो_एक्ट में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई

चूरू, 29 नवंबर।
पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता ने सिमसिया बिदावतान गांव के राधा किशन पुत्र मोहन राम को पोक्सो एक्ट में 20 साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है । राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेम सिंह शेखावत ने की। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ललित गौतम ने और परिवादिया की तरफ से एडवोकेट महेश प्रताप सिंह ने पैरवी की।
घटना राजलदेसर थाना क्षेत्र की और 30 अगस्त 2024 रात्रि की है। जब राधा किशन शराब के नशे में धुत्त एक घर में घुस गया। और एक 14 वर्षिय स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में 13 गवाहों के बयान हुए।और अंततोगत्वा पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता ने सिमसिया बिदावतान गांव के राधा किशन पुत्र मोहन राम को पोक्सो एक्ट में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
सोजन्य :- राजेन्द्र सिंह शेखावत।

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