UP में बड़ा फैसला: अब आधार कार्ड जन्मतिथि का प्रमाण नहीं, सभी विभागों को आदेश जारी”
ब्रेकिंग न्यूज़ — उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्यभर में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव लागू किया है। अब आधार कार्ड को जन्म तिथि (Date of Birth) के प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।सरकार के नियोजन विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी सरकारी कार्य, आवेदन, सेवा या प्रमाणपत्र हेतु आधार कार्ड को अब जन्मतिथि सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेज नहीं माना जाएगा।यह निर्णय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा 31 अक्टूबर को जारी पत्र के आधार पर लिया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि आधार कार्ड जन्मतिथि का अनुमन्य प्रमाण नहीं है।नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह ने शासनादेश जारी करते हुए सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और अपर मुख्य सचिवों को निर्देशित किया है कि वे अपने विभागों में इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करवाएं।शासनादेश में कहा गया है कि UIDAI के पत्र के बावजूद कई विभाग अभी भी आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाण के रूप में उपयोग कर रहे थे, जिसे अब पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।अब जन्मतिथि के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाणपत्र, हाईस्कूल प्रमाणपत्र, पासपोर्ट या अन्य स्वीकृत दस्तावेजों को ही मान्यता दी जाएगी।यह नया नियम प्रदेश में सभी सरकारी विभागों में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।