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हरियाणा में अब इस आधार पर मिलेगा जमीन का मालिकाना हक, सरकार ने उठाया ये कदम

हरियाणा सरकार ने आबादी देह क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भूमि स्वामित्व देने की दिशा में अहम कदम उठा लिया है। अब ग्रामीणों को ड्रोन सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर अपनी जमीन का वैधानिक मालिकाना हक मिल सकेगा। इससे न केवल संपत्ति का कानूनी प्रमाण मिल जाएगा, बल्कि लोगों को बैंक ऋण सहित अन्य वित्तीय सुविधाएं भी आसानी से प्राप्त होंगी।

विधि एवं विधायी विभाग ने ‘हरियाणा आबादी देह (स्वामित्व अधिकारों का निहितिकरण, अभिलेखन एवं समाधान) अध्यादेश’ की अधिसूचना जारी कर दी है। तीन नवंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव कैबिनेट की मुहर लगने के बाद राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त कर चुका है। अध्यादेश का उद्देश्य कब्जाधारकों के वास्तविक स्वामित्व की पहचान, दस्तावेजीकरण और समाधान को कानूनी रूप देना है, ताकि उन्हें अधिकार पूर्वक मालिकाना हक उपलब्ध कराया जा सके।

ड्रोन सर्वे के जरिए प्रत्येक सर्वे इकाई की सीमाओं, क्षेत्रफल और मौजूदा संरचनाओं का सटीक रिकॉर्ड तैयार होगा, जिसे सरकारी अभिलेखों में प्रमाणिक सत्य माना जाएगा। इसके आधार पर जिन लोगों का स्वामित्व स्पष्ट होगा, उन्हें आधिकारिक मालिकाना हक सौंपा जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस कदम से ग्राम्य क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को गति मिलेगी। भूमि मूल्य बढ़ेगा, नागरिक सुविधाएं बेहतर होंगी और गांवों की विरासत एवं ढांचे को शहरी मानकों के अनुरूप विकसित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही वर्षों से लंबित भूमि विवादों का समाधान भी संभव होगा।

अब तक आबादी देह भूमि किसी के नाम दर्ज नहीं होती थी, जिसके कारण सरकारी दस्तावेज तैयार करवाना कठिन था। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन मैपिंग पूरी होने और राजस्व विभाग की औपचारिकताओं के बाद ग्रामीणों को उनका वैध हक मिल सकेगा।

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