logo

यू पी में जन्मतिथि के लिए अब आधार कार्ड मान्य नहीं

लखनऊ: आधार कार्ड अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को इसके स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआई) के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि आधार कार्ड में जन्म तिथि का कोई प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं होता, इसलिए इसे जन्म तिथि प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जा सकता है।

इस संबंध में यूआइडीएआइ क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप निदेशक ने सरकार को 31 अक्टूबर को एक पत्र लिखा था। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का अनुमन्य प्रमाण नहीं है। आधार सिर्फ पहचान व सत्यापन का साधन है, जन्म तिथि सत्यापन का यह प्रमाण नहीं है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार के कई विभाग आधार को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप स्वीकार कर रहे हैं। कई योजनाओं में इसका उपयोग किया जा रहा है।

#AadhaarCard #UIDAI #UttarPradesh

27
1729 views