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रेलवे स्टेशन बांदीकुई पर रेलवे सुरक्षा बल ने 82 व्यक्तियों के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई की

बांदीकुई/ सुमित कुमार बैरवा।। आज दिनाँक 27.11.2025 को रेलवे स्टेशन बांदीकुई पर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट प्रभारी महावीर सिंह के साथ उप निरीक्षक धीरसिंह, उप निरी. रामदयाल सउनि हरवीर सिंह सउनि देवी सिंह, सउनि किशन लाल , अमर सिंह, रामवीर व प्रधान आरक्षी लेखराज,ओम प्रकाश मीणा के रेल अधिनियम के तहत सवारी गाड़ियों में अनाधिकृत रूप से खादय एवं पेय पदार्थ बेचने , महिला, दिव्यांग व रिजर्व कोचों में अनाधिकृत रूप से यात्रा करने वाले , अनाधिकृत रूप से रेल परिसर में प्रवेश कर रेल लाइन पार करने वाले तथा अनाधिकृत रूप से चैन पुलिंग करने वाले व नो पार्किंग स्थान पर वाहन खड़े करने वाले तथा बिना टिकट यात्रा करने वाले कुल 82 व्यक्तियों के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों का शिकायत पत्र मय आरोपी के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) जयपुर श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत के समक्ष कोर्ट कैंप बांदीकुई में पेश किया। श्रीमान द्वारा सभी आरोपियों पर कुल 38150 रुपये के जुर्माने की सजा से दण्डित कर प्रकरणों का निस्तारण किया। रेसुब प्रकरणों की पैरवी वरिष्ठ लोक अभियोजक सुबेदीन खान द्वारा की गई।

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