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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : हाईवे से हटेंगे 1102 शराब ठेके नेशनल व स्टेट हाईवे किनारे शराब बिक्री पर कसा शिकंजा

जयपुर (दलपतसिंह भायल )
राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए राज्यभर के नेशनल व स्टेट हाईवे पर स्थित 1102 शराब ठेकों को हटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा कि राजस्व की तुलना में जनता की जान कहीं ज्यादा कीमती है, इसलिए हाईवे किनारे शराब बिक्री किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं मानी जा सकती।

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि तय समय सीमा के भीतर सभी हाईवे किनारे स्थित शराब दुकानों को सुरक्षित दूरी पर स्थानांतरित किया जाए। साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर प्रभावी कदम उठाने, दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ाने और परिवहन नियमों के कड़ाई से पालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए गए।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोगों की सुरक्षा में सुधार होगा। राज्य सरकार अब इन निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की तैयारी में जुट जाएगी।

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