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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला हाईवे के पास से 500 मीटर की दूरी के भीतर स्थित सभी शराब की दुकानें हटाई जाएंगी।

नेशनल और स्टेट हाइवे पर बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि —
✔ शराब की दुकानें हाईवे से कम से कम 2 किलोमीटर दूर होनी चाहिए।
✔ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
✔ सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए यह कदम आवश्यक है।

AIMA मीडिया
रमेश कुमार

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