
आर.ए.के मार्ग पुलिस ने 20 साल से फरार आरोप किया गिरफ्तार.........
मुंबई।आर.ए.के. मार्ग पुलिस स्टेशन में जी.आर.के. 121/2005 धारा 399,402 आईपीसी और सह कलम 3,25 भा. ह.कायदा के तहत मामला दर्ज किया गया था। उक्त अपराध में कुल 3 आरोपी हैं। इनमें से, 48 वर्षीय जावेद यूसुफ शेख नामक आरोपी को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसे जमानत मिलने के बाद से, वह उक्त अपराध में माननीय सत्र न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। माननीय सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायालय, मुंबई ने आरोपी को फरार घोषित कर उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
फरार आरोपी की तलाश में पुलिस उपायुक्त परिमंडल ४ के मार्गदर्शन में जोन 4 अंतर्गत विशेष तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान, आरोपी जावेद यूसुफ शेख की तलाश के दौरान गोपनीय सूचना मिली कि आरोपी ठाणे शहर में किराये के मकान में रह रहा है। इसके आधार पर, दिनांक 20/11/2025 को रात्रि के समय आर.ए.के. मार्ग पुलिस ठाणे पुलिस टीम रवाना हुई और फरार आरोपी को ठाणे शहर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।
उपरोक्त कार्य पुलिस निरीक्षक (अपराध) संदीप ऐदले, पुउनि पल्लवी जाधव, पुउनि महागांवकर, एस.एफ. संभाजी कडलग, पो.एच. 171099/मंगेश बरसिंह, पो.शि. 111649/बालासाहेब राठौड़, एम.पी.शि. 061166/नीलम लोहार द्वारा माननीय पुलिस आयुक्त श्री देवेन भारती, माननीय पुलिस संयुक्त आयुक्त श्री सत्य नारायण चौधरी, माननीय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री विक्रम देशमाने, पुलिस उपायुक्त जोन 4 श्रीमती रागसुधा आर, सहायक पुलिस आयुक्त माटुंगा डिवीजन श्री सचिन कदम और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, आर.ए.के. मार्ग पुलिस स्टेशन श्री विनोद तावड़े के मार्गदर्शन में किया गया है।
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