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बिजनौर कोर्ट ने दुष्कर्म दोषी को सुनाई 10 साल कैदः किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म का मामला

बिजनौर की विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने एक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी आमिर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आमिर को दस वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजन अधिकारी भालेंद्र राठौर ने बताया कि यह मामला नजीबाबाद थाना क्षेत्र का है। एक व्यक्ति ने 31 अगस्त 2023 को अपनी 17 वर्षीय बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि आमिर उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।

किशोरी का पता न चलने पर पीड़ित परिवार ने 4 सितंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी आमिर को गिरफ्तार किया और किशोरी को बरामद किया।

पुलिस विवेचना में सामने आया कि आरोपी आमिर ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने सभी साक्ष्यों के आधार पर आमिर को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।

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