
‘आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार’ कार्यक्रम के अंतर्गत 21 से 28 नवम्बर तक ‘सेवा का अधिकार सप्ताह’ का आयोजन
राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित “आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार” कार्यक्रम को इस वर्ष “सेवा का अधिकार सप्ताह” के रूप में 21 से 28 नवम्बर 2025 तक मनाने का निर्णय लिया गया है। यह कार्यक्रम झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 को प्राथमिकता में रखते हुए आयोजित किया जा रहा है।
इस अवधि में पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन कर सरकार की विभिन्न सूचीबद्ध सेवाओं का लाभ अधिकाधिक लोगों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही सरकारी सेवाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी शिविरों के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाई जाएगी।
जिले की सभी पंचायतों में कम-से-कम 1 शिविर अनिवार्य
कार्यक्रम के अंतर्गत जिले की प्रत्येक पंचायत में कम-से-कम एक शिविर लगाया जाएगा, जहाँ निम्न गतिविधियाँ संपादित की जाएँगी–
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(क) शिविर में आवेदनों की प्राप्ति
(i) त्वरित आवेदन स्वीकारना एवं निष्पादन
झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 में सूचीबद्ध सेवाओं से संबंधित आवेदनों को शिविर में स्वीकार कर उनका यथासंभव त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।
(ii) प्राथमिकता आधारित मुख्य सेवा प्रक्षेत्र (Service Focus Area)
निम्नलिखित सेवाओं से संबंधित आवेदन प्राथमिकता के आधार पर लिए जाएंगे—
जाति प्रमाण पत्र
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
मृत्यु प्रमाण पत्र
नया राशन कार्ड
दाखिल-खारिज मामलों का निष्पादन
भूमि मापी (Measurement of Land)
भूमि धारण प्रमाण पत्र
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित आवेदन
(iii) अन्य सेवाएँ
इनके अतिरिक्त अधिनियम में सूचीबद्ध अन्य जनोन्मुखी सेवाओं तथा लोक-कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन भी शिविरों में लिए जाएंगे।
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(ख) ऑन-द-स्पॉट शिकायत निवारण
प्रत्येक शिविर में प्राप्त आवेदनों को पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा तथा ऑन-द-स्पॉट शिकायत निवारण की व्यवस्था रहेगी।
समाधान/निष्पादन से संबंधित कागजात एवं आवेदक की तस्वीर को उसी समय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
शिविरों में प्राप्त शिकायतों का समाधान उसी दिन करने का प्रयास किया जाएगा तथा अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी आवेदनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी।