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अकेली महिलाएं संपत्ति विवाद की आशंका दूर करने के लिए अपना वसीयत बनाएं : न्यायालय

नयी दिल्ली: 19 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उन सभी महिलाओं से अपील की जिनकी संतान या पति नहीं हैं, कि वे अपने माता-पिता और ससुराल वालों के बीच संभावित मुकदमेबाजी से बचने के लिए वसीयत बनाएं।

शीर्ष अदालत ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 का हवाला देते हुए कहा कि उस समय संसद ने यह मान लिया होगा कि महिलाओं के पास स्व-अर्जित संपत्ति नहीं होगी, लेकिन इन दशकों में महिलाओं की प्रगति को कम करके नहीं आंका जा सकता।

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