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धर्मांतरण विरोधी कानून; सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा जयपुर | सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण

नई दिल्ली : विरोधी कानून को चुनौती देने के मामले में सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस विक्रमनाथ व जस्टिस संदीप मेहता ने यह निर्देश जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर दिया। खंडपीठ ने प्रार्थी सोसायटी को यह भी छूट दी है कि वह चाहे तो इस संबंध में अतिरिक्त शपथ पत्र पेश कर सकती है। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट राजीव धवन व जैरी वर्गीस ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और मानकों से परे हैं।

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