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हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला:-तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों पर एक साल का प्रतिबंध

आज (9 नवंबर 2025) की ताज़ा ख़बरों में

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए तंबाकू उत्पादों के खिलाफ हाल ही में कई सख्त कदम उठाए हैं।

एक वर्ष का पूर्ण प्रतिबंध: हिमाचल प्रदेश सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
सख्त कानूनी कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और विनियम, 2011 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 5 साल तक की कैद और जुर्माना शामिल हो सकता है।
इन उत्पादों पर रोक: इस प्रतिबंध के दायरे में गुटखा, पान मसाला, खैनी, जर्दा, सुगंधित सुपारी और मावा जैसे उत्पाद शामिल हैं।
कठुआ में समीक्षा: 8 नवंबर 2025 को कठुआ में तंबाकू नियंत्रण उपायों की समीक्षा की गई, जिसमें उपायुक्त ने बिक्री केंद्रों की सख्त निगरानी और उल्लंघनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर जोर दिया।
इन फैसलों का उद्देश्य युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को रोकना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। सरकार ने सभी जिलों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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