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गुजरात:- गुजरात में निजी अस्पतालों, क्लीनिकों और प्रयोगशालाओं में ली जाने वाली जांच शुल्क की रसीद डॉक्टरों और अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध है।

गुजरात:- गुजरात में निजी अस्पताल,

अस्पताल और प्रयोगशाला में जांच शुल्क के लिए ली जाने वाली फीस की रसीद अधिकांशतः डॉक्टरों और अस्पतालों द्वारा नहीं दी जाती। इस संबंध में न्याय एवं अधिकार समिति की जामनगर तालुका उपाध्यक्ष श्रीमती आशाबेन अरविंदभाई सोजित्रा ने आवाज उठाई है।

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गुजरात:- न्याय एवं अधिकार समिति गुजरात जामनगर तालुका उपाध्यक्ष श्रीमती आशाबेन अरविंदभाई सोजित्रा (पटेल) सैटेलाइट पार्क, रणजीत सागर रोड, जामनगर, गुजरात

ताज़ा जानकारी के अनुसार, निजी अस्पतालों, निजी क्लीनिकों, निजी प्रयोगशालाओं में ज़्यादातर मरीज़ों की जाँच के नाम पर डॉक्टरों, प्रयोगशालाओं, निजी अस्पतालों और सभी छोटे-बड़े क्लीनिकों के ज़रिए रसीदें और बिल नहीं दिए जाते। अब गुजरात की जनता इस बारे में जागरूक हो गई है। गुजरात सरकार को इस मामले की जाँच करनी चाहिए। बिल के लिए नियम अनिवार्य करने की ज़रूरत है। ताकि गुजरात सरकार को भी टैक्स का पैसा मिले। जो विकास कार्यों में काम आएगा। इसमें लाखों नहीं तो करोड़ों रुपये टैक्स की चोरी होती है। गुजरात सरकार को इस संबंध में कुछ जाँच करने की ज़रूरत है। और गुजरात में फर्जीवाड़ागुजरात में डॉक्टरों, फर्जी नर्सों, फर्जी अस्पतालों आदि के लाइसेंस। सरकार को अधिकारी के माध्यम से जाँच करवानी चाहिए। इसमें गुजरात में फर्जी डॉक्टर, प्रयोगशालाएँ फर्जी पाई गई हैं। यह जाँच गुजरात सरकार द्वारा की जानी चाहिए। न्याय एवं अधिकार समिति की तालुका उपाध्यक्ष, श्रीमती आशाबेन अरविंदभाई सोजित्रा, जामनगर

दिनांक:-8/11/2025

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