8 वर्ष पश्चात् आख़िर मिल ही गया ग्राम पंचायत पाडली मांडू बिजनौर की पीड़ित दंपत्ति को उचित न्याय।
ग्राम पंचायत पाडली मांडू धामपुर क्षेत्र जनपद बिजनौर के निवासी करमवीर सिंह सैनी पुत्र घनश्याम सिंह सैनी की लगभग 3 वर्षीय पुत्री को दिनांक 5 अक्टूबर 2017 उनके ही कुटुम्ब के पुरुष, महिला,लड़की, सहायक द्वारा एक परम् अक्षम्य अपराध किया गया था जिसमें ग्राम सिपाहियों वाला टांडा ग्राम के एक भ्रष्ट तांत्रिक क्रिया करने वाला रामकुमार जो अब तक लापता है उस राक्षस प्रवृत्ति के जाल में फंसकर एक छोटी सी देवी समान करमवीर सिंह सैनी की बेटी को हरपाल सिंह सैनी पुत्र टीके सिंह सैनी, हरपाल सिंह सैनी की पत्नी फूलवती, पुत्री शिवानी व सहायक राकेश सिंह सैनी पुत्र चंद्रपाल सिंह सैनी निवासी उपरोक्त द्वारा उस मासूम छोटी सी देवी बालिका को बहला फुसलाकर अपने किसी गुप्त स्थान पर पापी तांत्रिक रामकुमार निवासी सिपाहियों वाला टांडा के कहने से बालिका के हाथ, पैर को छिन्न भिन्न कर उसके शरीर से कुछ अंग व रक्त (खून) को निकालकर अपनी क्रिया पापी क्रिया को तांत्रिक रामकुमार की मदद से अंजाम देकर उस मासूम छोटी बच्ची के अंगों को जहां तहां छुपा दिया ताकि किसी को कोई सबूत न मिल सके लेकिन कहा गया है कि सत्य छिपता नहीं प्रशासन की सहायता से आखिर ये घटनाक्रम सबके समक्ष आ ही गया और दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को जिला सत्र न्यायाधीश बिजनौर द्वारा आखिर इस प्रकार का दुष्कर्म करने वाले गिरोह केवल तांत्रिक रामकुमार जो फरार है बाकि सभी चारों को धारा 302,201,120 के अंतर्गत तुरन्त उम्रकैद की सजा सुनाई गई ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य न कर सके। करमवीर सिंह सैनी पुत्र घनश्याम सिंह सैनी के परिवार के सभी सदस्यों ने प्रशासन, न्यायाधीश जी की भरपूर सराहना की है।