
निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 जारी मुरैना मध्यप्रदेश
निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 जारी
09 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक दावे-आपत्तियां दर्ज करने की अवधि
07 फरवरी 2026 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशों के अनुपालन में जिले में अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2026 के आधार पर निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 संचालित किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना, नये योग्य मतदाताओं के नाम सम्मिलित करना, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना तथा सूची में विद्यमान त्रुटियों का सुधार करना है, ताकि जिले की निर्वाचक नामावली शुद्ध, त्रुटिरहित एवं अद्यतन हो सके। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 28 अक्टूबर 2025 से 3 नवम्बर 2025 तक तैयारी, प्रशिक्षण, मुद्रण, 04 नवम्बर 2025 से 04 दिसम्बर 2025 तक गणना अवधि, 4 दिसम्बर 2025 तक मतदान केन्द्रों को युक्त युक्तीकरण, पुनः व्यवस्था, 5 दिसम्बर 2025 से 08 दिसम्बर 2025 तक नियंत्रण तालिका का अद्यतन और मसौदा सूची की तैयारी, 09 दिसम्बर 2025 को मसौदा निर्वाचक नामावली का प्रकाशन, 09 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक दावे-आपत्तियां दर्ज करने की अवधि, 09 दिसम्बर से 31 जनवरी 2026 तक सूचनाचरण (जारी करना, सुनवाई और सत्यापन) - गणना प्रपत्रों पर निर्णय तथा दावे-आपत्तियों का निस्तारण ई-आरओ द्वारा समानांतर रूप से किया जायेगा। 3 फरवरी 2026 तक निर्वाचक नामावली के स्वास्थ्य, मानको की जांच, अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करना और 07 फरवरी 2026 को अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी मुरैना ने जिले के समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, बी.एल.ओ. एवं बी.एल.ओ. सुपरवाइजर्स को निर्देशित किया है कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार समस्त कार्यवाहियां समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिले के समस्त नागरिकों से अपील की जाती है कि वे अपने नाम, पता, आयु तथा अन्य विवरण का सत्यापन करें। जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है या किसी प्रकार की त्रुटि है, वे निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी पात्र नागरिक, जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक है, वे अपने नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु आवेदन अवश्य करें। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार कराने अथवा विवरण हटवाने के लिए संबंधित क्षेत्र के बी.एल.ओ. से संपर्क किया जा सकता है। नागरिक राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (www.nvsp.in) अथवा वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।