अपर कलेक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की उपस्थिति में मतदाता सूची संबंधी बैठक सम्पन्न मुरैना मध्यप्रदेश
अपर कलेक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की उपस्थिति में मतदाता सूची संबंधी बैठक सम्पन्न
मतदाता सत्यापन के लिए 12 दस्तावेज होंगे मान्य
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशों के अनुपालन में जिले में अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2026 के आधार पर निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अश्विनी कुमार रावत की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ मंगलवार को एनआईसी कक्ष में बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 28 अक्टूबर 2025 से 3 नवम्बर 2025 तक तैयारी, प्रशिक्षण, मुद्रण, 04 नवम्बर 2025 से 04 दिसम्बर 2025 तक गणना अवधि, 4 दिसम्बर 2025 तक मतदान केन्द्रों को युक्त युक्तीकरण, पुनः व्यवस्था, 5 दिसम्बर 2025 से 08 दिसम्बर 2025 तक नियंत्रण तालिका का अद्यतन और मसौदा सूची की तैयारी, 09 दिसम्बर 2025 को मसौदा निर्वाचक नामावली का प्रकाशन, 09 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक दावे-आपत्तियां दर्ज करने की अवधि, 09 दिसम्बर से 31 जनवरी 2026 तक सूचनाचरण (जारी करना, सुनवाई और सत्यापन) - गणना प्रपत्रों पर निर्णय तथा दावे-आपत्तियों का निस्तारण ई-आरओ द्वारा समानांतर रूप से किया जायेगा। 3 फरवरी 2026 तक निर्वाचक नामावली के स्वास्थ्य, मानको की जांच, अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करना और 07 फरवरी 2026 को अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि दस्तावेज सांकेतिक सूची के अनुसार 12 दस्तावेज मान्य किए जायेंगे। जिनमें किसी केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी, पेंशनर को जारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, भारत में किसी सरकारी, स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 01.07.1987 से पूर्व जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण-पत्र, दस्तावेज़, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, वन अधिकार प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य जाति प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ उपलब्ध हो), राज्य, स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी भूमि, मकान आवंटन प्रमाण-पत्र, आधार के लिए आयोग जारी निर्देश लागू होंगे। नए मतदाता को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा पत्र एकत्र करें और मिलान, सहायता करें। मतदाताओं को गणना फार्म भरने में बीएलओ मदद करेगा। गणना फार्म को एकत्र कर एईआरओ कार्यालय में जमा करेगा। बीएलओ प्रत्येक के घर कम से तीन वार जायेगा, मतदाता अपना गणना फार्म ऑनलाइन स्वंय भी भर सकता है। मृत, स्थानांतरित और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मतदाताओं की बीएलओ पहचान करें।