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,धर्मांतरण मामले में जमानत नहीं,.. वाराणसी ।

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,चतुर्थ.(रविंद्र कुमार श्रीवास्तव) की कोर्ट ने धर्मांतरण के मामले में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।।कोर्ट में अभियोजन की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष तिवारी और अर्पणा पाठक ने पैरवी की अभियोजन के अनुसार आदमपुर थाने में वादी ने मुकदमा दर्ज कराया गया था ।आरोप लगाया गया की 12 वर्षी पुत्री को तीन माह पूर्व कोनिया बड़ी मस्जिद के पास रहने वाला निहाल अपने घर उठाकर ले गया था ।.बालिका का पिता आरोपी के घर पहुंचा तो निहाल उसके पिता शरीफ ,भाई लाल ,,तथा घर में मौजूद परिवार के लगभग एक दर्जन लोगों ने हमला कर दिया ।.कहा कि बालिका का धर्म परिवर्तन हो चुका है

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