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उच्च न्यायालय इलाहाबाद निर्देश अतिक्रमण शिकायत कर्ता को हर स्तर पर सुनवाई का अधिकार ।

ग्राम प्रधान व लेखपाल को 60 दिनों के भीतर फार्म 19 के माध्यम से अतिक्रमण की सूचना देनी होगी।
सार्वजनिक भूमि केवल सरकारी ही नहीं बल्कि जनता की संपत्ति है उसके संरक्षण के किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी।
जनहित में जलसंरक्षण, रास्ते, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण मुक्त के लिए महत्वपूर्ण निर्णय।

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