
चंडीगढ़ पुलिस ने दिवंगत IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार आत्महत्या मामले में SC/ST एक्ट की धारा बदली
चंडीगढ़, दिनांक 12 अक्टूबर 2025
हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार आत्महत्या प्रकरण में चंडीगढ़ पुलिस ने SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज प्रावधानों में संशोधन किया है।
पूर्व में दर्ज धारा 3(1)(r) के स्थान पर अब धारा 3(2)(v) लगाई गई है, जिसमें आजीवन कारावास के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। जबकि धारा 3(1)(r) में अधिकतम 5 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान होता है।
यह बदलाव दिवंगत अधिकारी की पत्नी IAS अमनीत पी. कुमार द्वारा 10 अक्टूबर को SSP चंडीगढ़ कंवरदीप कौर को भेजे गए पत्र के बाद किया गया। अपने पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था कि FIR नंबर 156, थाना सेक्टर-11, चंडीगढ़ में लगाई गई धारा कमजोर है, अतः धारा 3(2)(v) के तहत मामला दर्ज किया जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा था कि आरोपियों के नाम FIR के कॉलम में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किए गए हैं।
परिवार की मांग पर अब चंडीगढ़ पुलिस ने SC/ST एक्ट की धारा में संशोधन किया है।
इस बीच, मामले की जांच कर रही चंडीगढ़ पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार पर दर्ज FIR का रिकॉर्ड भी तलब किया है। SIT यह जांच करेगी कि वह FIR किन आधारों पर दर्ज की गई थी। सूत्रों के अनुसार, रिकॉर्ड प्राप्त होने के बाद SIT रोहतक के पूर्व SP नरेंद्र बिजारणिया को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है।