
राज्य सरकार ने मायला पंचायत प्रशासक को किया निलंबन
वित्तीय अनियमितताओं के चलते ग्राम पंचायत के (सरपंच) प्रशासक को निलंबन किया
पत्रकार राकेश जीनगर
मसूदा। पंचायत समिति मसूदा के ग्राम पंचायत मायला में निर्माण कार्यों के भुगतान में अनियमितता का दोषी पाए जाने पर शुक्रवार को राज्य सरकार के इन्द्रजीत सिंह अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव (जांच) ने निलंबन के आदेश जारी किए। निलंबन की अनुशंसा करने से पहले पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर आरोपों की जांच करवाई गई थी। जांच रिपोर्ट में कमेटी ने गड़बड़ी व अनुचित भुगतान का आरोपी माना। मायला ग्राम पंचायत के प्रशासक पर आरोप था कि उन्होंने क्षेत्र में हुए निर्माण का भुगतान लाखों रुपए की राशि का भुगतान दूसरे खातों में कर दिया। मायला पंचायत प्रशासक द्वारा श्मशान घाट की चार दीवारी निमार्ण कार्य जो कि सांसद मंद में स्वीकृत है, उक्त कार्य पेटे निविदा धारक को एसएफसी मद से 3.00 लाख का अनियमित भुगतान करने एवं अन्य अनियमितता किये जाने जाने से संबंधित प्रकरण की जांच रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर द्वारा विभाग में प्रेषित की गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट में माणक रायका को दोषी माना गया है। जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा माणक रायका निवर्तमान सरपंच, हाल प्रशासक ग्राम पंचायत मायला, पंचायत समिति मसूदा, जिला ब्यावर को प्रशासक के पद से पदच्युत किये जाने का विनिश्चय किया गया है।
वर्तमान में माणक रायका निवर्तमान सरपंच, हाल प्रशासक ग्राम पंचायत मायला, जिला अजमेर को जिला कलक्टर ब्यावर द्वारा उनके आदेश क्रमांक 13197547 दिनांक 24.01.2025 के द्वारा उक्त ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया गया है।
विभागीय आदेश क्रमांक 13524345 दिनांक 11.02.2025 की पालना में राज्य सरकार द्वारा लिये गये विनिश्चय के क्रम में माणक रायका निवर्तमान सरपंच, हाल प्रशासक ग्राम पंचायत मायला, पंचायत समिति मसूदा, जिला ब्यावर की जांच में ग्राम पंचायत मायला के प्रशासक पद से पदच्युत किया गया।