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विद्यालयों में मानव तस्करी के बारे में दिया गया प्रशिक्षण

छपारा के विद्यालयों में मनोबल संस्था से शिबा सोफिया सिंह जी के द्वारा छात्रों को मानव तस्करी से सम्बंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है posco एक्ट एवं ITP एक्ट के बारे में बच्चों को जानकारी दी बताया गया की पॉक्सो एक्ट(2012): बच्चों के खिलाफ ...POCSO अधिनियम (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) 2012 में लागू किया गया एक भारतीय कानून है जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण और अपराधों से बचाना है, ITP Act का अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण )अधिनियम" है, जो भारत में महिलाओं और बच्चों की तस्करी, वेश्यावृत्ति के अनैतिक कार्यों और वेश्यालय चलाने जैसे अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया एक कानून हैl
प्राप्त जानकारी के अनुसार माँ शारदे शिशु संस्कार विद्यालय के संचालक श्री अंकित साहू ने बताया की किस तरह शिबा सोफिया सिँह के द्वारा सभी छात्रों को मानव तस्करी के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा उन्होंने बताया की किस तरह से छोटे बच्चों को बेहला फुसलाकर उनकी तस्करी की जा रही है।
तस्करी करने वाले किस तरह बच्चों लालच देते है, और उनकी तस्करी करके उनको बेचते है,और उनसे गैर संवेधानिक कार्य एवम शहरों में भीख मांगवाना, बड़ी -बड़ी फैक्ट्री में कार्य करवाना उनके साथ गलत काम करना बच्चो को अच्छा स्पर्श एवम बुरा स्पर्श के बारे में जानकारी देते हुए प्रशिक्षण भी दिया की आप किस तरह इसको रोक सकते है और भी अन्य जानकारी दी।
*रोकथाम के उपाय शिबा सोफिया के द्वारा बताया गया*:- शिबा शोफिया सिँह के द्वारा बच्चों को मानव तस्करी की रोकथाम के लिए कई बाते बताई गई।
यदि कही लगता है की आपके साथ इस तरह की घटना होने वाली है , तो सबसे पहले आपको आस पास के लोगो से मदद मांगनी है और यदि कही मोबाइल मिलता है उसमे सबसे पहले चाइल्ड हेल्पलाइन. 1098. या पुलिस हेल्पलाइन 112 एवम हो सके तो अपने घर के सदस्यों घटना की जानकारी जरूर दें और किस तरह से बचना है ये सब प्रशिक्षण दियाl

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